यौन उत्पीड़न के आरापों का सामना कर रहे भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) की मुश्किलें बढ़ रही हैं. बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में माना है कि उनपर मुकदमा चलाया जा सकता है और उन्हें यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने जैसे अपराधों के लिए सजा दी जा सकती है. दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि छह रेसलर्स की शिकायतों की अब तक की जांच के आधार पर, WFI अध्यक्ष पर केस चलाया जा सकता है और यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने जैसे अपराधों के लिए बृजभूषण सिंह सजा के हकदार हैं. पॉक्सो केस में बृजभूषण सिंह को मिली राहत पर बोलीं साक्षी मलिक- नाबालिग के परिवार पर बहुत दबाव है.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट में पेश की गई दिल्ली पुलिस की चार्ज़शीट के हवाले से दावा किया है कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने छेड़खानी की और पीछा किया और उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए.
13 जून की चार्जशीट में सेक्शन 506 (आपराधिक धमकी), 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना), 354 ए (यौन उत्पीड़न) और 354 डी (पीछा करना) के तहत एक आरोपपत्र दाखिल किया था. इन मामलों में दोषी साबित होने पर बीजेपी नेता को पांच साल की जेल की सजा हो सकती है.
बृजभूषण सिंह के खिलाफ 6 महिला पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं. बृजभूषण के खिलाफ दर्ज की गई दो एफआईआर में कई गंभीर आरोप शामिल हैं. एफआईआर में प्रोफेशनल मदद के बदले सेक्सुअल फेवर मांगने के कम से कम दो मामलों का जिक्र है. 15 यौन उत्पीड़न के मामलों का भी जिक्र है, जिनमें 10 गलत तरीके से छूने की शिकायत की गई है.
एफआईआर में महिला पहलवानों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि बृजभूषण सिंह कथित तौर पर उनके मर्जी के स्तन और पेट पर हाथ फेरते थे. डराने-धमकाने की भी बात का जिक्र भी दोनों एफआईआर में है. भारतीय कुश्ती महासंघ प्रमुख बृजभूषण सिंह के खिलाफ 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई थी.