नई दिल्ली: डब्ल्यूएफआई के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों ने मोर्चा खोला हुआ है. इस बीच गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण के खिलाफ चार्जशीट दायर की. नाबालिग पहलवान से यौन शोषण केस में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली पुलिस से क्लीन चिट दे दी है. दिल्ली पुलिस ने कहा कि POCSO की शिकायत को लेकर कोई सबूत नहीं मिला है. पीड़िता के पिता और स्वयं पीड़िता के बयानों के आधार पर इस मामले में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की है. Wrestler Protest: पहलवानों के खिलाफ दर्ज मामला वापस ले सकती है दिल्ली पुलिस.
पूरे मामले में पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि नाबालिग के परिवार ने दबाव में अपना बयान बदला. साक्षी मलिक ने कहा, 'पुलिस द्वारा कल सौंपी गई चार्जशीट में उनका नाम है. नाबालिग के मामले में साफ है कि परिवार पर काफी दबाव है. साक्षी मलिक ने कहा, "सरकार द्वारा हमारी शेष मांगों को पूरा करने के बाद हम आगे की कार्रवाई के बारे में फैसला करेंगे."
नाबालिग के परिवार पर दबाव
#WATCH | He has been named in the chargesheet submitted by police yesterday. In the minor's case, it is clear that there is a lot of pressure on the family. We will decide on the further course of action after our remaining demands are met by the govt," says wrestler Sakshee… pic.twitter.com/y3rjJluWeN
— ANI (@ANI) June 16, 2023
नाबालिग ने बदल दिया था बयान
दरअसल बृजभूषण पर यौन शोषण का केस दर्ज कराने वाली नाबालिग महिला पहलवान ने अपना बयान बदल लिया था. अपने बयान में पहले जहां नाबालिग महिला पहलवान ने बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया लेकिन बाद में बयान बदलते हुए महिला पहलवान ने कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष पर भेदभाव का आरोप लगाया है.
नाबालिग ने अपने दूसरे बयान में यौन शौषण का आरोप वापस लेते हुए कहा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था मैंने बहुत मेहनत की थी, इसलिए गुस्से में यौन शौषण का मामला दर्ज करवाया था.
अन्य मामलों में दायर की गई चार्जशीट
बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न और पीछा करने के मामले में दायर करीब 1500 पन्नों के आरोप पत्र में सभी छह महिला पहलवानों के विस्तृत बयान साक्ष्यों के साथ हैं. एक पुलिस सूत्र ने कहा, ‘‘मामले में सभी छह महिला शिकायतियों ने विस्तार से अपने बयान दर्ज कराये और हमने समर्थन करने वाले साक्ष्य जुटाये हैं जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड(पिछले साल से उपलब्ध), तस्वीरें और वीडियो के रूप में हैं और आरोप पत्र का हिस्सा हैं.’’