मुंबई: शराब कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya) को गुरुवार को एक और झटका लगा है. बॉम्बे उच्च न्यायालय ने माल्या की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई थी. साथ ही कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किए गए विजय माल्या को किसी भी प्रकार से राहत देने से साफ़ मना कर दिया है.
न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आज सरकारी एजेंसियों द्वारा विजय माल्या की संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग को ठुकरा दिया है. कोर्ट ने माल्या की याचिका को खारिज करते हुए कोई राहत देने से इनकार कर दिया है.
Vijay Mallya seeking stay on procedure to confiscate his property by Govt agencies: Bombay High Court dismisses Vijay Mallya's plea, refusing to give him any relief. (file pic) pic.twitter.com/Zpw2SmHHsS
— ANI (@ANI) July 11, 2019
विजय माल्या ने इसी साल मार्च महीने में बैंकों पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया था साथ ही उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधा था. यह भी पढ़े- अगर भारत आया भगोड़ा विजय माल्या, तो आर्थर रोड जेल में उसे दी जाएगी ये सुविधाएं
गौरतलब है कि माल्या दो मार्च, 2016 को भारत छोड़कर चला गया. माल्या फिलहाल लंदन में है जहां कोर्ट में भारत द्वारा दायर उसके प्रत्यर्पण के मामले की सुनवाई चल रही है. हालांकि वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने विजय माल्या के प्रत्यर्पण का आदेश दिया है. उस पर 9,000 करोड़ रुपये का कर्ज लेकर बैंकों को धोखा देने का आरोप है. भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व में 17 बैंकों के एक संघ ने एक दशक से अधिक समय से माल्या के किंगफिशर एयरलाइंस को 5,500 करोड़ रुपये का ऋण दिया था जो कि अब बंद हो चुका है.