
मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में एक ऐसी महिला को राहत देने से इनकार कर दिया, जिसने 90 दिनों की वैधानिक अवधि का इंतजार किए बिना दोबारा शादी कर ली. हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार, परिवार न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की तारीख से 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की जा सकत�%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%A8%E0%A5%87+%E0%A4%B8%E0%A5%87+%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE+%E0%A4%87%E0%A4%A8%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0&via=LatestlyHindi ', 650, 420);" title="Share on Twitter">