Batla House Encounter Case: इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी आरिज खान दोषी करार, दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सुनाया फैसला
बाटला हाउस-प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits-ANI Twitter)

नई दिल्ली, 08 मार्च 2021. दिल्ली के बहुचर्चित बाटला हाउस एनकाउंटर मामले (Batla House Encounter Case) को लेकर देश में खूब बयानबाजी समय-समय पर हुई है. इसी बीच दिल्ली के साकेत कोर्ट ने एक मामले को लेकर अपना निर्णय सुनाया हुआ है. बताना चाहते हैं कि कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान को इस केस में दोषी करार दिया हुआ है. रिपोर्ट के अनुसार दोषी आरिज खान की सजा पर फैसला 15 मार्च को कोर्ट की तरफ से सुनाया जाएगा.

बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने आरिज खान को आईपीसी की धारा 302, 307 और आर्म्स एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए दोषी पाया है. साल 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद आरिज मौके से भागने में कामयाब हुआ था. लेकिन वर्ष 2018 में उसे नेपाल से जांच एजेंसी ने गिरफ्तार करने में सफलता पायी थी. यह भी पढ़ें-मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर समेत 19 आरोपियों को दोषी ठहराया

ANI का ट्वीट-

उल्लेखनीय है कि बाटला हाउस एनकाउंटर के दौरान इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की जान गई थी. जबकि दो पुलिसवालों को जान से मारने की कोशिश हुई थी. इनमें बलवंत सिंह और राजवीर नामक पुलिस वालों का समावेश था. आज कोर्ट ने अपने फैसले के दौरान जांच अधिकारी को यह भी निर्देश दिया है कि वह दोषी के परिवार की आर्थिक स्थिति से अवगत कराए.