असम सरकार ने राज्य के अंदर आने-जाने पर दी छूट, तीन दिनों के दी सशर्त मंजूरी- लगभग 1 लाख विशेष पास जारी किए गए
असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल (Photo Credits: Facebook)

असम सरकार (Assam Government) ने शनिवार से तीन दिन के लिए एक जिले से दूसरे जिले में लोगों के आवागमन की मंजूरी दे दी है. हालांकि राज्य में दुकानों और पार्लरों आदि को अभी खोलने की अनुमति नहीं दी गई है. असम की जनता को 3 दिन के लिए अपने गंतव्यों तक पहुंचने के लिए छूट दी गई है. असम के करीब एक लाख लोग राज्य में अलग-अलग इलाकों में फंसे हैं. जिसकी वजह से लोग अपने घर नहीं जा पा रहे हैं. जिसके बाद राज्य सरकार ने इन लोगों को अपने गंतव्य तक लौटने के लिए तीन दिन की छूट दी है. यह छूट आज से लागू हो गई है. जिला प्रशासन ने इसके लिए एक स्पेशल पास जारी किया है. जिसके पास स्पेशल पास होगा, वही लोग एक जगह से दूसरी जगह आ-जा सकते हैं.

असम सरकार ने लॉकडाउन के दौरान दुकानें खुलने को लेकर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है. असम के मुख्य सचिव कुमार संजय कृष्णा ने कहा है कि राज्य में दुकानों और ब्यूटी पार्लर को खोलने को लेकर कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है. इस पर 27 अप्रैल, 2020 को ही कोई फैसला लिया जाएगा. बता दें कि आज केंद्र सरकार ने बड़ी राहत देते हुए देशभर में सभी सशर्त दुकानें खुलने की इजाजत दे दी है. यह भी पढ़ें- कोरोना से जंग: लॉकडाउन को लेकर असम सरकार सख्त, राज्य में पाबंदियों पर नहीं मिलेगी छूट- 27 अप्रैल को होगा फैसला. 

सरकार ने एक बड़ी राहत देते हुए शनिवार से सभी तरह की दुकानों को खोलने की अनुमति दी है. इसमें जरूरी और गैर-जरूरी सामान की दुकानें शामिल हैं. शनिवार से देशभर में कुछ आवश्यक शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की इजाजत मिली है. हालांकि, इन दुकानों में काम करने वालों को लॉकडाउन के लिए जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा. गृह मंत्रालय ने शॉपिंग मॉल्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स को खोलने की इजाजत नहीं दी है.

बहरहाल, आदेश में यह भी साफ किया गया है कि दुकानों में 50 फीसदी कर्मचारी ही काम करेंगे. उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क पहनना होगा और लॉकडाउन की शर्तों का पालन करना होगा. गली-मोहल्ले की दुकानें भी सरकार के इस फैसले से खुल जाएंगी.