Ola Cab Refund: ओला को एक और झटका, अब कैब्स की शिकायत करनेवाले कस्टमर को नहीं दे सकेंगे कूपन, ग्राहक को देना होगा पैसे ट्रांसफर का ऑप्शन
ओला ग्रुप की मुसीबते कम नहीं हो रही है. अब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कंपनी को आदेश दिया है की उन्हें ओला कैब की शिकायत करने वाले कस्टमर के पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफर करने का ऑप्शन देना होगा.
Ola Cab Refund: ओला ग्रुप की मुसीबते कम नहीं हो रही है. अब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कंपनी को आदेश दिया है की उन्हें ओला कैब की शिकायत करने वाले कस्टमर के पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफर करने का ऑप्शन देना होगा. अभी तक कंपनी शिकायत करनेवाले कस्टमर को एक कूपन देती थी, जिसका उपयोग कस्टमर अगली राइड में कर सकता था.
सीसीपीए ने अपने आदेश में कहा है की नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर इससे संबंधित 2,061 शिकायते आई है. ऐसे में अब अथॉरिटी ने ओला कंपनी को निर्देश दिए है की उन्हें कस्टमर को ऑप्शन देना होगा की ,' वे कूपन चाहते है या फिर बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर. दरअसल कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय को जानकारी मिली थी की ओला एप पर नो क्वेश्चन आस्क्ड रिफंड पॉलिसी है, लेकिन इसके बावजूद केवल कूपन दिए जा रहे है. ऐसे में ये कंज्यूमर राइट्स का सीधे उल्लंघन है. ये भी पढ़े:OLA Electric Scooters: ओला की मुश्किलें नहीं हो रही है कम, अब भारी उद्योग मंत्रालय ने ARAI को ओला इलेक्ट्रिक के खिलाफ मिली शिकायतों के जांच के आदेश दिए
सीसीपीए की चीफ कमिश्नर निधि खरे ने आदेश दिया है की ओला को सभी बुकिंग के बिल भी कंज्यूमर को देने होंगे. ओला कैब्स की ओर से ग्राहक को किसी भी तरह का बिल नहीं दिया जाता. खरे के आदेश के मुताबिक़ इस तरह की गतिविधि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आती है. बताया जा रहा है की नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर इस साल 9 अक्टूबर तक ओला कैब्स के खिलाफ ज्यादातर शिकायते ज्यादा चार्ज लेने और रिफंड को लेकर है.
बता दें की कंपनी को लेकर इस हफ्ते भारी उद्योग मंत्रालय की ओर से ऑटोमोबाइल रिसर्च एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया को ओला इलेक्ट्रिक के खिलाफ दायर की गई शिकायतों की जांच करने के निर्देश भी दिए गए है.