देश

Ankita Murder Case: 97 गवाह, 2 साल 8 महीने की सुनवाई...इंसाफ का इंतजार, अंकिता हत्याकांड पर आज आ सकता है कोर्ट का फैसला

उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड में शुक्रवार को कोटद्वार न्यायालय फैसला सुनाएगा. यह मामला सितंबर 2022 से ही विचाराधीन है. अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार की अदालत शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगी. पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक की 22 साल की अंकिता भंडारी की 18 सितंबर 2022 को हत्या कर दी गई थी.

Ankita Murder Case: 97 गवाह, 2 साल 8 महीने की सुनवाई...इंसाफ का इंतजार, अंकिता हत्याकांड पर आज आ सकता है कोर्ट का फैसला

कोटद्वार, 29 मई : उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड में शुक्रवार को कोटद्वार न्यायालय फैसला सुनाएगा. यह मामला सितंबर 2022 से ही विचाराधीन है. अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार की अदालत शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगी. पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक की 22 साल की अंकिता भंडारी की 18 सितंबर 2022 को हत्या कर दी गई थी. वह यमकेश्वर ब्लॉक में ही बने वनतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी. शुक्रवार को आने वाले फैसले को लेकर कोर्ट परिसर के बाहर पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है. वहीं, कोर्ट के बाहर भारी पुलिस की तैनाती होने की संभावना है.

अंकिता भंडारी 18 सितंबर 2022 को यमकेश्वर के वनतरा रिजॉर्ट से लापता हो गई थी. छह दिन बाद 24 सितंबर को चीला पावर हाउस इनटेक में नहर से एसडीआरएफ ने अंकिता भंडारी का शव बरामद किया था. इस मामले में पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. पुलकित को मुख्य आरोपी बनाया गया था. मामले के खुलासे को लेकर डीआईजी (कानून-व्यवस्था) पी. रेणुका देवी के नेतृत्व में एसआईटी टीम गठित की गई थी. यह भी पढ़ें : UP: जा बेवफा जा…पति ने पत्नी को प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ा; फिर तीन बच्चों के साथ कर दिया विदा (Watch Video)

एसआईटी जांच के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 500 पेज का आरोपपत्र दाखिल किया गया. तीनों हत्यारोपियों रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता पर आरोप तय होने के बाद 28 मार्च 2023 से अभियोजन पक्ष की गवाही शुरू हुई. कोटद्वार स्थित एडीजे कोर्ट में 30 जनवरी 2023 को मामले की पहली सुनवाई हुई थी.

करीब दो साल और आठ महीने तक चली सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से जांच अधिकारी समेत 47 गवाह अदालत में पेश किए गए. हालांकि एसआईटी ने इस मामले में 97 गवाह बनाए थे, जिनमें से 47 अहम गवाहों को ही अदालत में पेश किया गया. गत 19 मई को अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक अवनीश नेगी की ओर से बचाव पक्ष की बहस का जवाब देकर सुनवाई का सिलसिला समाप्त किया गया था. अदालत ने दोनों पक्षों की बहस और दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए 30 मई की तिथि निर्धारित की थी.

(The above story first appeared on LatestLY on May 30, 2025 09:12 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).