दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को न्यूज एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (PTI) को प्रतिद्वंद्वी एशियन न्यूज इंटरनेशनल (ANI) द्वारा दायर कॉपीराइट उल्लंघन और कंटेंट चोरी के मामले में समन जारी किया. जस्टिस मिनी पुष्करणा ने पीटीआई से अपना जवाब दाखिल करने को कहा और मामले की अगली सुनवाई 9 अगस्त को तय की. एएनआई ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दलील दी है कि पीटीआई ने दिल्ली-दरभंगा स्पाइसजेट फ्लाइट में यात्रियों के वीडियो की नकल की है, जिसमें वे करीब एक घंटे तक परेशान रहे, क्योंकि विमान का एयर कंडीशनिंग (एसी) काम करना बंद कर दिया था.
यह घटना 19 जून, 2024 को हुई थी, जब देश भीषण गर्मी से जूझ रहा था और स्पाइसजेट फ्लाइट का एसी काम करना बंद कर दिया था, जबकि विमान रनवे पर था.
ANI sues PTI in Delhi High Court for ₹2 crores over copyright infringement
report by @prashantjha996 https://t.co/hhteLuZDOP— Bar and Bench (@barandbench) July 5, 2024
एएनआई का कहना है कि विमान के अंदर से वीडियो के लंबे और छोटे वर्जन उसके रिपोर्टर को मिले थे, लेकिन जैसे ही उन्हें एएनआई के फीड पर भेजा गया और एक्स (ट्विटर) पर ट्वीट किया गया, पीटीआई ने भी वही वीडियो पब्लिश कर दिए. एएनआई ने 2 करोड़ रुपये से अधिक का हर्जाना और पीटीआई को वादी (एएनआई) के किसी भी अन्य मूल कार्य को प्रकाशित करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा मांगी है.
वरिष्ठ वकील राजशेखर राव पीटीआई की ओर से पेश हुए और कहा कि पीटीआई 24 घंटे में वीडियो हटा देगा. एएनआई का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ वकील चंदर एम लाल और अधिवक्ता सिद्धांत कुमार ने किया, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पीटीआई को उन समाचार प्रकाशनों से माफ़ी और स्पष्टीकरण भी जारी करना चाहिए जिन्होंने समाचार रिपोर्ट को पीटीआई फीड के रूप में प्रकाशित किया. "उन्हें इसे हटाना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए.