ANI ने कॉपीराइट उल्लंघन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में PTI पर 2 करोड़ रुपये का मुकदमा दायर किया
Delhi High Court | PTI

दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को न्यूज एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (PTI) को प्रतिद्वंद्वी एशियन न्यूज इंटरनेशनल (ANI) द्वारा दायर कॉपीराइट उल्लंघन और कंटेंट चोरी के मामले में समन जारी किया. जस्टिस मिनी पुष्करणा ने पीटीआई से अपना जवाब दाखिल करने को कहा और मामले की अगली सुनवाई 9 अगस्त को तय की. एएनआई ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दलील दी है कि पीटीआई ने दिल्ली-दरभंगा स्पाइसजेट फ्लाइट में यात्रियों के वीडियो की नकल की है, जिसमें वे करीब एक घंटे तक परेशान रहे, क्योंकि विमान का एयर कंडीशनिंग (एसी) काम करना बंद कर दिया था.

यह घटना 19 जून, 2024 को हुई थी, जब देश भीषण गर्मी से जूझ रहा था और स्पाइसजेट फ्लाइट का एसी काम करना बंद कर दिया था, जबकि विमान रनवे पर था.

एएनआई का कहना है कि विमान के अंदर से वीडियो के लंबे और छोटे वर्जन उसके रिपोर्टर को मिले थे, लेकिन जैसे ही उन्हें एएनआई के फीड पर भेजा गया और एक्स (ट्विटर) पर ट्वीट किया गया, पीटीआई ने भी वही वीडियो पब्लिश कर दिए. एएनआई ने 2 करोड़ रुपये से अधिक का हर्जाना और पीटीआई को वादी (एएनआई) के किसी भी अन्य मूल कार्य को प्रकाशित करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा मांगी है.

वरिष्ठ वकील राजशेखर राव पीटीआई की ओर से पेश हुए और कहा कि पीटीआई 24 घंटे में वीडियो हटा देगा. एएनआई का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ वकील चंदर एम लाल और अधिवक्ता सिद्धांत कुमार ने किया, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पीटीआई को उन समाचार प्रकाशनों से माफ़ी और स्पष्टीकरण भी जारी करना चाहिए जिन्होंने समाचार रिपोर्ट को पीटीआई फीड के रूप में प्रकाशित किया. "उन्हें इसे हटाना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए.