Mohammed Zubair Arrested: ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 153/295 के तहत गिरफ्तार किया. मोहम्मद जुबैर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया है. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि जुबैर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153-ए और 295 के तहत एक अलग मामला दर्ज है, जिसमें उसे गिरफ्तार किया गया है. उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को एक दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है.
अधिकारी ने कहा, "दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (आईएफएसओ) इकाई की हमारी टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया है." स्पेशल सेल ट्विटर को उनके छह महीने से एक साल के ट्वीट को सुरक्षित रखने के लिए भी लिखेगा.
#WATCH ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। pic.twitter.com/7fwmw3gcko— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 27, 2022
धारा 153 दंगा करने के इरादे से किसी को उकसाने या दंगा करने पर लगाई जाती है. वहीं, 295 ए किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का जानबूझकर अपमान करने पर लगाई जाती है.
Please note. pic.twitter.com/gMmassggbx
— Pratik Sinha (@free_thinker) June 27, 2022
मोहम्मद जुबैर अपने पार्टनर प्रतीक सिन्हा के साथ मिलकर एक वेबसाइट चलाते हैं. जुबैर की गिरफ्तारी के बाद प्रतीक सिन्हा ने ट्वीट करते हुए कहा कि स्पेशल सेल ने 2020 के एक मामले में जुबैर को आज पूछताछ के लिए बुलाया था. इस मामले में पहले ही हाई कोर्ट से गिरफ्तारी के खिलाफ प्रोटेक्शन लिया जा चुका है. फिर भी शाम 6.45 बजे हमे बताया गया कि उन्हें किसी अन्य एफआईआर में गिरफ्तार कर लिया गया है. इसका नोटिस हमें पहले नहीं दिया गया, जो कानून के मुताबिक जरूरी है. अभी तक हमें एफआईआर की कॉपी भी नहीं मिली है.