Ankita Bhandari Murder Case: अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, तीनों आरोपी दोषी करार; मां ने हत्यारोपियों के लिए की फांसी की सजा की मांग (Watch Video)
उत्तराखंड की चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोटद्वार के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने तीनों आरोपियों - पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार दिया है.
Ankita Bhandari Murder Case: उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोर्ट में बड़ा फैसला सुनाया है. कोटद्वार की एक स्थानीय अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दे दिया है. यह मामला साल 2022 का है, जब 19 साल की अंकिता भंडारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए लोगों में वंतरा रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य और उसके दो कर्मचारी, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता शामिल हैं. पुलकित आर्य पूर्व बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा है, जिसे इस मामले के सामने आने के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था.
कोटद्वार में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीनू नेगी की अदालत में इस मामले की अंतिम बहस 19 मई को पूरी हुई थी, जिसके बाद आज फैसला सुनाया गया. कोर्ट ने माना कि तीनों आरोपियों ने मिलकर अंकिता को नहर में धक्का देकर उसकी हत्या की थी.
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अंकिता भंडारी मर्डर केस में तीनों आरोपी दोषी करार
#BREAKING: In the Ankita Bhandari murder case, all three accused have been declared guilty by the court pic.twitter.com/QpJkK5PKsF
— IANS (@ians_india) May 30, 2025
फांसी की सजा की मांग
उत्तराखंड : अंकिता भंडारी की मां ने तीनों हत्यारोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की है।
Via – ANI https://t.co/3qK14joqz8 pic.twitter.com/Vfv8g96iql
— Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) May 30, 2025
क्या है पूरा मामला?
पूरा मामला 18 सितंबर 2022 का है, जब अंकिता अचानक लापता हो गई थी. जांच में सामने आया कि उसका अपने रिजॉर्ट मालिक पुलकित से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. इस विवाद के बाद पुलकित ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर अंकिता को ऋषिकेश के पास एक नहर में धक्का दे दिया. अंकिता का शव 24 सितंबर को नहर से बरामद हुआ था. इस मामले में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
केस की गंभीरता को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था. एसआईटी ने 500 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की.
अब सजा के ऐलान का इंतजार
30 जनवरी 2023 से इस केस की पहली सुनवाई शुरू हुई. 28 मार्च 2023 से अभियोजन पक्ष की गवाही शुरू हुई. इस दौरान कुल 47 गवाहों की गवाही कोर्ट में दर्ज की गई, जिनमें जांच अधिकारी भी शामिल थे.
कोर्ट के इस फैसले के बाद अंकिता के परिवार और जनमानस में थोड़ी राहत है, लेकिन सभी को अब सजा के ऐलान का इंतजार है. कोर्ट जल्द ही दोषियों को कितनी सज़ा मिलेगी, इसका भी फैसला सुनाएगी.
(The above story first appeared on LatestLY on May 30, 2025 11:52 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

