Ankita Bhandari Murder Case: अंकिता भंडारी मर्डर केस में नैनीताल हाईकोर्ट का सीबीआई जांच से इनकार
उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. नैनीताल हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर फैसला सुनाया है कि इसकी सीबीआई जांच नहीं होगी.
नैनीताल, 21 दिसंबर : उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड (Ankita Bhandari Murder Case) से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. नैनीताल हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर फैसला सुनाया है कि इसकी सीबीआई जांच नहीं होगी. हाई कोर्ट ने सीबीआई की जांच वाली याचिका को ठुकरा दिया है. हाईकोर्ट ने एसआईटी जांच पर अपना विश्वास जताया है.
आपको बता दें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई थी. कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है. ये याचिका पत्रकार आशुतोष नेगी ने लगाई थी. इसके अलावा अंकिता के परिजनों ने भी सीबीआई जांच की मांग की थी. यह भी पढ़ें : Ankita Bhandari Murder Case: उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बोले जल्द सामने आना चाहिए ‘वीआईपी’ का नाम
इससे पहले 26 नवम्बर को फैसले को रिजर्व कर दिया गया था. बुधवार को हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच की याचिका खारिज कर दी. हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में सीबीआई जांच की जरुरत नहीं हैं. अंकिता भंडारी की 18 सितंबर की रात को हत्या कर दी गई थी. हत्या का आरोप उस रिसॉर्ट के मालिक पर है जहां वो रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम कर रही थी.
(The above story first appeared on LatestLY on Dec 21, 2022 02:29 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

