सारदा चिटफंड केस: अलीपुर कोर्ट ने कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की
कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार (Photo Credits: PTI)

कोलकाता (Kolkata) के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार (Rajeev Kumar) की अग्रिम जमानत याचिका पश्चिम बंगाल (West Bengal) के अलीपुर कोर्ट (Alipore Court) ने शनिवार को खारिज कर दी है. राजीव कुमार ने शुक्रवार को अलीपुर कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. दरअसल, गुरुवार को महानगर की एक अदालत ने कहा था कि सारदा चिटफंड घोटाला (Saradha Chit Fund Scam) मामले में उन्हें गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई को वारंट की जरूरत नहीं है. उधर, पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी राजीव कुमार को तलाशने में शनिवार को भी सीबीआई की टीमें जुटी रहीं. राजीव कुमार कई बार समन के बावजूद जांच एजेंसी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए जिसके बाद सीबीआई उन्हें तलाश रही है.

कुमार का पता लगाने के लक्ष्य से सीबीआई की विशेष अपराध शाख की टीमें भाबनी भवन स्थित सीआईडी कार्यालय सहित शहर के कई दफ्तरों में गयी. कुमार पश्चिम बंगाल सीआईडी के अतिरिक्त महानिदेशक हैं. सूत्रों ने बताया कि कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त का पता लगाने के लिए सीबीआई की टीम दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित एक निजी अस्पताल में भी गयी. यह भी पढ़ें- कोलकाता के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार की गिरफ्तारी के लिए CBI की छापेमारी जारी

कुमार ने इस घोटाले की जांच से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्यों को कथित रूप से दबाकर रखा है. सीबीआई की टीम शुक्रवार को पार्क स्ट्रीट स्थित कुमार के सरकारी आवास पर और दक्षिण 24 परगना स्थित एक रिसॉर्ट पर भी गयी थी.

भाषा इनपुट