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MP: सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट डालने पर होगी कार्रवाई, जारी हुआ प्रतिबंधात्मक आदेश; भोपाल कलेक्टर का बड़ा फैसला

सोशल मीडिया पर भारत-पाकिस्तान संघर्ष से जुड़ी किसी भी तरह की अफवाह फैलाने पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है. दरअसल, मध्य प्रदेश के भोपाल में जिला मजिस्ट्रेट कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने एक सख्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है.

MP: सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट डालने पर होगी कार्रवाई, जारी हुआ प्रतिबंधात्मक आदेश; भोपाल कलेक्टर का बड़ा फैसला
प्रतीकात्मक

Action Against Fake News: सोशल मीडिया पर भारत-पाकिस्तान संघर्ष से जुड़ी किसी भी तरह की अफवाह फैलाने पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है. दरअसल, मध्य प्रदेश के भोपाल में जिला मजिस्ट्रेट कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने एक सख्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है. इसके तहत कोई भी व्यक्ति या संस्था फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और एक्स (पूर्व में ट्विटर) जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक या अपुष्ट खबरें, पोस्ट, वीडियो व रील्स आदि अपलोड या फॉरवर्ड नहीं कर सकेगा. आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिनसे जनता में भ्रम, गुस्सा और तनाव का माहौल बन रहा है. ़

ये फर्जी खबरें कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकती हैं. ऐसे में प्रशासन ने जनहित और शांति बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया है.

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फेक न्यूज फैलाने पर होगी कार्रवाई

आदेश के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश जारी किया है. चूंकि यह संभव नहीं है कि इस आदेश की पूर्व सूचना हर नागरिक को व्यक्तिगत रूप से दी जा सके, इसलिए इसे एकपक्षीय रूप से लागू किया गया है. इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

यह आदेश आम नागरिकों के लिए है और अगर किसी को इससे आपत्ति है तो वह संहिता की धारा 163(5) के तहत जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में आवेदन दे सकता है.

सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिम्मेदारी से

प्रशासन ने यह भी कहा है कि इस आदेश की जानकारी सभी समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, भोपाल जिले के समस्त थानों, निगम और पंचायत कार्यालयों में नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जाएगी. जनसंपर्क विभाग को निर्देशित किया गया है कि आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें.

यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा. प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे जिम्मेदारी के साथ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें. इसके साथ ही किसी भी अफवाह या अपुष्ट जानकारी को शेयर करने से बचें.

(The above story first appeared on LatestLY on May 10, 2025 05:07 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).