नई दिल्ली: चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार बड़ा फैसला सुनाया. शीर्ष अदालत ने चुनाव नतीजों को खारिज करते हुए आम आदमी पार्टी उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजयी घोषित कर दिया. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अमान्य घोषित किए गए सभी 8 वोटों को मान्य करार देने के निर्देश दिए. इन सभी वोटों के बैलेट पेपर पर रिटर्निंग ऑफिसर ने क्रॉस लगाया था. मामले की सुनवाई करते हुए CJI ने कहा कि सभी 8 वोट याचिकाकर्ता उम्मीदवार कुलदीप कुमार के पक्ष में थे.
मतपत्रों को देखने के बाद मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अवैध करार दिए गए 8 बैलेट पेपर पर कुलदीप कुमार का नाम हैं. इन पर एक लाइन लगाई गई थी. सुनवाई के आखिर में कोर्ट ने आदेश दिया कि मेयर चुनाव के वोटों की गिनती दोबारा होनी चाहिए और इन 8 वोटों को वैध मानकर गिनती में शामिल किया जाना चाहिए. उसके बाद नतीजे घोषित किए जाने चाहिए.
#BREAKING #SupremeCourt declares AAP councillor Kuldeep Kumar as the Mayor of Chandigarh Municipal Corporation, sets aside the election of BJP candidate as declared by Presiding Officer Anil Masih.#ChandigarhMayorElections https://t.co/YEzozUsLmS
— Live Law (@LiveLawIndia) February 20, 2024
इससे पहले सोमवार को सुनवाई में रिटर्निंग ऑफिसर ने कुबूल किया था कि उन्होंने ही बैलट पेपर पर क्रॉस लगाया था. रिटर्निंग ऑफिसर ने 8 बैलेट पेपर पर अपना मार्क लगाया.
बीजेपी ने 30 जनवरी को चंडीगढ़ महापौर चुनाव में कांग्रेस-आप गठबंधन के खिलाफ जीत हासिल की. महापौर पद के लिए बीजेपी के मनोज सोनकर ने आप के कुलदीप कुमार को हराया, उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वी के 12 के मुकाबले 16 वोट मिले. आठ वोट अवैध घोषित किए गए. निर्वाचन अधिकारी अनिल मसीह पर आठ मतों को ‘‘विरूपित’’ करने का आरोप लगा है.