नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने गुरुवार को 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले (2G Spectrum Case) के मामलों में पूर्व केंद्रीय संचार मंत्री ए राजा (A Raja) और अन्य को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने यह नोटिस प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) की याचिका पर भेजा है. दरअसल ईडी ने ट्रायल कोर्ट द्वारा राजा और अन्य को इस मामले में बरी किये जाने को चुनौती देने वाली अपनी याचिकाओं पर जल्दी सुनवाई का अनुरोध किया था. ईडी के अलावा सीबीआई ने भी कोर्ट से यहीं अपील की है.
जस्टिस ब्रजेश सेठी ने जल्द सुनवाई के आवेदन पर आज सुनवाई की और 2जी घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में बरी किए गए ए राजा और अन्य को नीतिके जारी कर जवाब मांगा. उधर, इस मामले में बरी हुई एक कंपनी ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जब्त की गयी 22 करोड़ रुपये की संपत्तियों को मुक्त करने की भी मांग की थी. 2जी सेवाओं से हटने के लिए तत्काल नीतिगत कदमों की जरूरत: मुकेश अंबानी
Delhi High Court issues notice to former telecom minister A Raja and others on Enforcement Directorate's plea seeking early hearing of the probe agency's appeal against the trial court order which acquitted him in the 2G spectrum case. pic.twitter.com/Q2eBZQQDRF
— ANI (@ANI) September 10, 2020
यह मामला पहले 12 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था. इस मामले में निचली अदालत ने 2017 में पूर्व संचार मंत्री ए राजा और द्रमुक सांसद कनिमोई सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया था. वर्तमान में दिल्ली हाईकोर्ट 2जी स्पेक्ट्रम आबंटन प्रकरण में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ केन्द्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय की अपीलों पर अलग-अलग सुनवाई कर रहा है.
शीर्ष अदालत ने गैर सरकारी संगठन सेन्टर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटीगेशंस और बीजेपी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका पर दो फरवरी, 2012 को 2जी स्पेक्ट्रम आबंटन के 122 लाइसेंस रद्द करते हुये कहा था कि इनका आबंटन मनमाने और असंवैधानिक तरीके से किया गया. ये आबंटन तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा ने किये थे.