हैदराबाद: तेलंगाना (Telangana) से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसपर भरोसा करना हर किसी के लिए बहुत कठीन है. दरअसल यहां एक 16 वर्षीय लड़के को मासूम से बलात्कार का दोषी ठहराया गया है. जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजेबी) ने साल 2015 में हुई इस घटना को लेकर शनिवार को फैसला सुनाते हुए नाबालिग आरोपी को तीन महीने की सामुदायिक सेवा (Community Service) की सजा दी है. साथ ही लड़के के माता-पिता को 5 हजार रुपये जुर्माना भरने का भी निर्देश दिया है.
मिली जानकारी के मुताबिक जेजेबी ने करीब चार साल पहले हुई इस घटना के लिए लड़के को पॉक्सो (POCSO) कानून के तहत दोषी ठहराया है. आरोपी उस समय 12 साल का था. दिसंबर 2015 में आरोपी लड़के ने पांच वर्षीय बच्ची को बहला फुसला कर एक पार्किंग क्षेत्र में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया.
A 12-year-old was sentenced to 3 months of community service by the Juvenile Justice Board (JJB) at LB Nagar in Hyderabad, yesterday. The JJB convicted the minor for the sexual assault of a five-year-old girl in 2015.#Telangana
— ANI (@ANI) June 30, 2019
बच्ची के पिता की शिकायत के आधार पर सरूरनगर (Saroornagar) पुलिस ने भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो (POCSO) कानून सहित विभिन्न धाराओं के तहत बलात्कार का मामला दर्ज किया और जांच शुरू की. पुलिस ने जांच पूरी की और बोर्ड के समक्ष आरोप-पत्र दाखिल किया.
जेजेबी ने आरोपी को इन तीन महीनों की अवधि के दौरान काउंसलिंग कराने का भी निर्देश दिया है. गौरतलब हो कि 3 साल की एक बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है. यह घटना पिछले बुधवार की है और हैरानी की बात ये है कि आरोपी महज 11 साल का है. वह पीड़ित बच्ची का पड़ोसी बताया जा रहा है. आरोपी ने इस घटना को तब अनजब दिया जब बच्ची के माता-पिता बाहर गए हुए थे और घर पर बच्ची अपने दो भाई बहन के साथ थी.