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Shilpa Shetty Kiss Controversy: शिल्पा शेट्टी-रिचर्ड गेरे के किस पर हुआ था बवाल, एक्ट्रेस को बरी करने के आदेश के खिलाफ दर्ज याचिका खारिज

मुंबई की एक सत्र अदालत ने शिल्पा शेट्टी और हॉलीवुड अभिनेता रिचर्ड गेरे से संबंधित 2007 के एक अश्लील मामले में अभिनेत्री को बरी करने के मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका सोमवार को खारिज कर दी। रिचर्ड गेरे ने 2007 में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान अभिनेत्री को “किस” (चुंबन) कर लिया था, जिसके बाद शिल्पा शेट्टी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

Shilpa Shetty Kiss Controversy: शिल्पा शेट्टी-रिचर्ड गेरे के किस पर हुआ था बवाल, एक्ट्रेस को बरी करने के आदेश के खिलाफ दर्ज याचिका खारिज
Shilpa Shetty | Photo: Facebook

मुंबई, तीन अप्रैल: मुंबई की एक सत्र अदालत ने शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) और हॉलीवुड अभिनेता रिचर्ड गेरे (Richard Gere) से संबंधित 2007 के एक अश्लील मामले में अभिनेत्री को बरी करने के मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका सोमवार को खारिज कर दी. रिचर्ड गेरे ने 2007 में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान अभिनेत्री को “किस” (चुंबन) कर लिया था, जिसके बाद शिल्पा शेट्टी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. Janhvi Kapoor ने बहन Khushi Kapoor के साथ रेड साड़ी में इंस्टाग्राम पर शेयर की खूबसूरत तस्वीरें, यूजर्स हार बैठे अपना दिल (View Pics) 

पब्लिकली किस करना लोगों को रास नहीं आया था. इस घटना पर खूब कन्ट्रोवर्सी हुई थी. उस दौरान शिल्पा भी खूब सुर्खियों में रहीं थीं. कुछ लोगों ने इसे अश्लील और देश की संस्कृति का अपमान बताया था. राजस्थान में गेरे और शेट्टी के खिलाफ आईपीसी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस केस को मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया था.

मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. सी. जाधव ने खारिज कर दिया. हालांकि, विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं है. चुंबन की यह घटना राजस्थान में आयोजित एक एड्स जागरूकता कार्यक्रम के दौरान हुई थी और इस घटना के राष्ट्रीय सुर्खियों में आने के बाद कुछ वर्गों ने इसे अश्लील और देश की संस्कृति का अपमान बताया था.

राजस्थान में गेरे और शेट्टी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. 2017 में उच्चतम न्यायालय के आदेश पर इस मामले को मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था. मजिस्ट्रेट की अदालत ने जनवरी 2022 में शेट्टी को यह देखते हुए आरोप मुक्त कर दिया था कि वह गेरे द्वारा की गई हरकत में पीड़िता मालूम पड़ती हैं.

(The above story first appeared on LatestLY on Apr 03, 2023 08:04 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).