ड्रग्स मामले में Aryan Khan की जमानत याचिका हुई खारिज, सेशंस कोर्ट में करेंगे अपील
एनसीबी ने आज सुबह ही आर्यन खान सहित बाकी आरोपियों को आर्थर रोड जेल भेज दिया गया था. जहां उन्हें और बाकी आरोपियों को क्वारंटाइन में रखा गया है. ऐसे में आज की रात आर्यन को जेल में बितानी होगी.
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ड्रग्स मामले में गिरफ्तार अभिनेता शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई की गई. जहां कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. जो बेशक शाहरुख खान के परिवार के लिए अच्छी खबर नहीं है. दरअसल अनुमान लगाया जा रहा था कि आर्यन को आज बेल मिल जायेगी. लेकिन कोर्ट ने आर्यन की तरफ से दायर अर्जी को बेल लायक नहीं माना है. जिसके बाद कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है. फ़िलहाल आर्यन को बाकी आरोपियों के साथ आर्थर रोड जेल में रखा गया है. उन्हें बैरक नंबर-1 में रखा गया है, जो स्पेशल क्वारंटीन बैरक है.
वैसे आपको बता दे कि आर्यन खान की बेल पर एनसीबी लगातार विरोध कर रही है. एनसीबी ने इस मामले में कोर्ट में तर्क दिया था कि आरोपियों को बेल मिलने से चल रही कार्यवाही पर असर पड़ सकता है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है. जबकि आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने दावा किया कि जब आर्यन खान के साथ से कोई ड्रग्स नहीं मिली है और उससे जितनी पूछताछ करनी थी वो हो चुकी है तो आर्यन की हिरासत का क्या मतलब है. हालांकि एनसीबी किसी भी हाल में आर्यन और बाकी लोगों को बेल नहीं होने देना चाहते हैं.
BREAKING : Mumbai Magistrate Court Rejects Bail Applications of #AryanKhan and 2 others as not maintainable.#CruiseDrugShipsCase https://t.co/HBOXmPHxRe
— Live Law (@LiveLawIndia) October 8, 2021
दरअसल सात अक्टूबर को आर्यन खान के वकील ने अदालत में कहा कि आर्यन को गोवा जाने वाले क्रूज जहाज पर हुई पार्टी में ''ग्लैमर का तड़का लगाने'' के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसमें कथित तौर पर मादक पदार्थ जब्त किए गए थे. उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल का आयोजकों से कोई संबंध नहीं है. जिसके बाद मामले में आर्यन और सात अन्य आरोपियों को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आर एम नेर्लिकर ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
(The above story first appeared on LatestLY on Oct 08, 2021 05:15 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

