बेटे के बड़े होने तक उसके भरण-पोषण के लिए पिता जवाबदेह: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि पति और पत्नी के बीच विवाद में बच्चे को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह माना जाता है कि बेटे के वयस्क होने तक उसका भरण-पोषण करना पिता की जिम्मेदारी है. जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना ने कहा, "पति और पत्नी के बीच जो भी विवाद हो, एक बच्चे को पीड़ित नहीं होना चाहिए.