हरियाणा सरकार ने सैलून, ब्यूटी पार्लर और अन्य दुकानों के लिये जारी किये दिशानिर्देश
इस दिशानिर्देश में कहा गया है कि इन प्रतिष्ठानों को पूरे सुरक्षा उपायों के साथ सेवाएं उपलब्ध करानी होंगी, विसंक्रामकों और सेनेटाइजर का हर सेवा के बाद इस्तेमाल करना होगा और बुखार, सर्दी, खांची या गले में दर्द की शिकायत वाले व्यक्ति को इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। इसमें कहा गया कि दुकानों पर आने वाले ग्राहकों और दुकान के अंदर काम कर रहे कर्मचारियों को मास्क पहनना होगा।