देश की खबरें | केंद्र आईटी नियमों के किसी भी उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्वतंत्र : उच्च न्यायालय
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह नये आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) नियमों के किसी भी तरह के उल्लंघन के मामले में ट्विटर इंक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है और कोई अंतरिम संरक्षण नहीं दिया गया है। वहीं, नये आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत में रहने और काम करने वालों को देश के नियमों का अनुपालन करना होगा।