जरुरी जानकारी | आधार से नहीं जोड़ा गया, तो मार्च, 2023 के बाद ‘निष्क्रिय’ हो जाएगा पैन
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने (सीबीडीटी) ने कहा है कि 31 मार्च, 2022 तक स्थायी खाता संख्या (पैन) को विशिष्ट पहचान संख्या (आधार) से नहीं जोड़ने वाले करदाताओं को 500 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक का जुर्माना भरना होगा। हालांकि, इस तरह के पैन मार्च, 2023 तक चालू रहेंगे और करदाता आयकर रिटर्न दाखिल करने, रिफंड पाने और अन्य आयकर कामकाज के लिए इनका इस्तेमाल कर सकेंगे।