देश की खबरें | मुंबई में एक रिहायशी सोसाइटी की पानी की आपूर्ति काटने पर कारोबारी के खिलाफ मामला दर्ज

मुंबई, 30 मार्च मुंबई पुलिस ने उपनगरीय सांताक्रूज के वकोला में एक रिहायशी सोसाइटी के सदस्यों के पानी के कनेक्शन को कथित रूप से काटने और इमारत की छत के साथ-साथ कार्यालय को बंद करने के लिए शहर के एक रियल एस्टेट कारोबारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

पुलिस अधिकारी के मुताबिक सोसाइटी के रखरखाव शुल्क के बकाया को लेकर हुए विवाद के बाद कारोबारी ने कदम उठाया।

पुलिस के अनुसार डॉल्फिन डेवलपर के शकील खामकर के खिलाफ मंगलवार को वकोला थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। रिहायशी सोसाइटी के सदस्य सनी महीदा द्वारा शकील के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

शिकायत में महीदा ने आरोप लगाया कि एक महीने पहले खामकर ने इमारत में रहने वाले 40 से अधिक परिवारों को धमकी दी थी कि अगर वे सोसायटी के रखरखाव शुल्क का भुगतान नहीं करते हैं तो वह पानी और बिजली की आपूर्ति और लिफ्ट सेवा भी बंद कर देगा।

सोमवार की सुबह उसने अचानक सोसायटी की जलापूर्ति ठप कर दी। शिकायत में कहा गया है कि जब निवासियों ने सोसाइटी के चौकीदार से इसके बारे में पूछा, तो उसने कहा कि खामकर ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था। इसके तुरंत बाद, सोसाइटी के लोगों ने इस मामले को पुलिस के समक्ष उठाया और एक लिखित शिकायत दर्ज कराई।

जांच के दौरान, पुलिस ने पाया कि हालांकि बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने दो इमारतों वाले आवासीय परिसर को व्यवसाय प्रमाण पत्र (ओसी) नहीं दिया था, इसके बावजूद खामकर ने सोसायटी के सदस्यों को प्रमाण पत्र सौंप दिया था।

पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘हमने खामकर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 341 और महाराष्ट्र स्वामित्व फ्लैट अधिनियम (एमओएफए) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और मामले की जांच जारी है।’’

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