देहरादून, 30 मार्च प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत पुष्पांजलि रियल्म्स एंड इंफ्राटेक लिमिटेड और रियल एस्टेट फर्म के निदेशक राजपाल वालिया की पत्नी की 31 करोड़ रुपये से अधिक की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।
एजेंसी के सूत्रों ने यहां कहा कि ईडी ने जुलाई 2020 में शहर के राजपुर पुलिस स्टेशन में फर्म, उसके निदेशकों और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत धोखाधड़ी और निर्दोष घर खरीदारों से कंपनी की निर्माणाधीन परियोजनाओं में फ्लैट बुक करने के लिये अग्रिम भुगतान लेने के बाद उनको धोखा देने के लिए दर्ज प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन की जांच शुरू की।
सूत्रों ने बताया कि जांच के दौरान यह पाया गया कि फ्लैट खरीदारों से प्राप्त अग्रिम बुकिंग राशि को कंपनी के निदेशकों ने अन्य उद्देश्यों के लिए खर्च किया और अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर संपत्ति खरीदने में निवेश किया।
उन्होंने कहा कि इस मामले में करीब 31.15 करोड़ रुपये का हेरफेर हुआ।
सूत्रों ने कहा कि इसी के अनुरूप कंपनी की भूमि के रूप में 31.15 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति और एक आवासीय घर और वालिया का एक फ्लैट, जो उनकी पत्नी को हस्तांतरित किया गया था, को पीएमएलए के प्रावधानों के तहत कुर्क किया गया।
मामले में आगे की जांच जारी है।
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