लखनऊ, 21 अक्टूबर: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) सरकार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का दायरा बढ़ाने के लिये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के आधार पर लाभार्थियों के चयन पर गम्भीरता से विचार कर रही है. राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को इस आशय की जानकारी देते हुए बताया कि जन आरोग्य योजना का दायरा बढ़ाने के लिए एनएफएसए के आधार पर आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों के चयन पर विचार किया जा रहा है. इससे प्रदेश की आधी से अधिक आबादी को आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवर मिल जाएगा.
प्रवक्ता ने कहा कि एनएफएसए को आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana) के चयन का आधार बनाए जाने से अन्त्योदय योजना और पात्र गृहस्थी योजना आदि के लाभार्थी भी आयुष्मान भारत योजना के पात्र बन जाएंगे. इससे प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र लाभार्थी परिवारों की संख्या बढ़कर 3.58 करोड़ पहुंच जाएगी और योजना से लगभग 14 करोड़ लोग लाभ उठा सकेंगे.
उन्होंने बताया कि वर्तमान में आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थी का चयन सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना-2011 के आधार पर किया जाता है. चयन के इस आधार पर प्रदेश के 1.18 करोड़ परिवार आयुष्मान भारत योजना के पात्र हैं.
प्रवक्ता के मुताबिक प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 'गोल्डन कार्ड' बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि यह प्रयास किया जाए कि आयुष्मान भारत योजना के हर पात्र परिवार को 'गोल्डन कार्ड' उपलब्ध हो जाएं. उन्होंने जिलाधिकारियों को योजना के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा और निगरानी के निर्देश देते हुए कहा कि आयुष्मान भारत योजना के लिए सूचीबद्ध अस्पतालों के भुगतान में विलम्ब न हो.
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