नयी दिल्ली, 29 नवंबर उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल प्राथमिक स्कूल भर्ती घोटाले से जुड़े केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के मामले में शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के पूर्व युवा नेता कुंतल घोष को जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि इस मामले में निकट भविष्य में सुनवाई पूरी होने की संभावना नहीं है। घोष पिछले 19 महीनों से हिरासत में हैं।
घोष की ओर से पेश हुए वकील एम.एस. खान ने अपनी दलील के समर्थन में निचली अदालत के दो आदेश प्रस्तुत किए कि निकट भविष्य में सुनवाई पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि सीबीआई ने अब तक मामले में अंतिम आरोपपत्र दाखिल नहीं किया है।
पीठ ने घोष को जमानत दे दी और उनसे कहा कि वह अदालत या जांच एजेंसी की पूर्व अनुमति के बिना पश्चिम बंगाल से बाहर नहीं जाएं।
पीठ ने कहा है कि घोष कोई सार्वजनिक पद भी नहीं संभालेंगे और मीडिया में जांच से संबंधित कोई बयान नहीं देंगे।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 20 नवंबर को स्कूल भर्ती घोटाले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामले में मुख्य आरोपियों में से एक घोष को सशर्त जमानत दे दी थी।
घोष को ईडी ने 21 जनवरी, 2023 को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था । इसके बाद 20 फरवरी, 2023 को उन्हें सीबीआई ने पश्चिम बंगाल प्राथमिक विद्यालय भर्ती घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया था।
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