भदोही, 26 नवंबर उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की एक विशेष अदालत ने दिमागी रूप से कमजोर 13 वर्षीय लड़की से मारपीट और दुष्कर्म करने के आरोपी को मंगलवार को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
अधिकारी ने बताया कि दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और इस राशि को नहीं जमा कराने पर दोषी को पांच वर्ष और कैद में रहने का आदेश दिया।
विशेष लोक अभियोजक अश्विनी कुमार मिश्रा ने बताया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) मामलों की विशेष अदालत की न्यायाधीश मधु डोगरा ने दोषी सतीश राजभर उर्फ छोटू को यह सजा सुनाई।
अदालत ने कहा कि जुर्माने से वसूली गई पूरी धनराशि पीड़िता के माता-पिता को दी जाए।
पुलिस अधीक्षक मीनाक्षी कात्यायन ने बताया कि शहर कोतवाली इलाके में रहने वाली पीड़िता इस वर्ष आठ मार्च को घर से लापता हो गयी थी।
उन्होंने बताया कि बेटी को घर पर नहीं पाकर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की तभी कुछ महिलाओं ने उन्हें बताया की लड़की को शाम पांच बजे सतीश राजभर के साथ देखा गया था।
कात्यायन ने बताया कि खोजबीन के दौरान परिजनों को लड़की एक खेत में निर्वस्त्र मिली और उसके हाथ-पैर पर दांत से काटने के निशान थे।
उन्होंने बताया कि लड़की ने इशारे से परिजनों को आपबीती बताई।
अधिकारी ने बताया कि उसी रात आरोपी के खिलाफ तत्कालीन भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2), 323 और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
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