UP: पिता की हत्या के मामले में बेटे को आजीवन कारावास की सजा
बस्ती जिले की एक अदालत ने अपने पिता की हत्या करने के मामले में बेटे को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.
बस्ती (उप्र) 16 अक्टूबर : बस्ती जिले की एक अदालत ने अपने पिता की हत्या करने के मामले में बेटे को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जिला सहायक शासकीय फौजदारी अधिवक्ता दुर्गा प्रसाद उपाध्याय ने रविवार को बताया कि फास्ट ट्रैक प्रथम, बस्ती के अपर एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार की अदालत ने यह सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए कहा कि इसे न अदा करने पर एक साल की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
घटना के संदर्भ में उपाध्याय ने बताया कि मामला सोनहा थाना क्षेत्र के दरियापुर जंगल टोला भैसहवा का है, जहां के चौकीदार ने 24 फरवरी 2018 को तहरीर देकर बताया था कि गांव के ही जगदीश मिश्रा ने अपने पिता रामदेव मिश्रा पर धारदार हथियार से वार करके घर में बंद कर चला गया था. यह भी पढ़ें : असम पुलिस ने लोगों की पिटाई करने पर अपने दो अधिकारियों को निलंबित किया
उन्होंने बताया कि पुलिस की मौजूदगी में सुबह गांव वालों के सामने दरवाजा खोला गया तो अंदर बिस्तर पर रामदेव अचेत अवस्था में पड़े मिले. उन्होंने बताया कि घायल को एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सक ने रामदेव को मृत घोषित कर दिया था. पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन की और विवेचक ने मार्च 2018 में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया. अदालत ने 11 गवाहों के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया.
(The above story first appeared on LatestLY on Oct 16, 2022 12:00 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

