प्रतापगढ़ (उप्र), दो नवंबर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण और उसके साथ बलात्कार के मामले में बुधवार को दो लोगों को दोषी करार देते हुये मौत की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष ने यह जानकारी दी।
पॉक्सो अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने हलीम और रिजवान को दोषी करार देते हुये मौत की सजा सुनायी और उन पर पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
अभियोजन के संयुक्त निदेशक हवलदार सिंह के अनुसार, युवती के भाई ने 30 दिसंबर 2021 को नवाबगंज थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था कि उसकी बहन (15) 27 दिसंबर को गांव की दुकान पर गई थी, तभी आरोपियों ने उसका अपहरण कर लिया और उसे रेलवे ट्रैक के पास ले जा कर उन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया।
सिंह ने बताया कि प्राथमिकी के अनुसार, विरोध करने पर आरोपियों ने बहुत ही क्रूरता से उसके सिर पर मारा जिससे उसके सिर की हड्डी टूट गयी । उन्होंने पीड़िता की आंख में चाकू मार दिया, जिससे उसे दिखना बंद हो गया । आरोपियों ने उसका पैर भी तोड़ दिया और बेहोशी की हालत में उसे छोड़ कर भाग गए ।
उन्होंने बताया कि गंभीर हालत में लड़की को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालाकांकर लाया गया, जहां से उसे चिकित्सकों ने एसआरएन मेडिकल कालेज भेजा ।
उन्होंने बताया कि पीड़िता ने पांच दिन बाद होश में आने पर तीन आरोपियों - अमन उर्फ़ कासिम, रिज़वान एवं हलीम का नाम पुलिस को बताया।
पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर अदालत में आरोप पत्र दायर किया। आरोपी अमन उर्फ़ क़ासिम के नाबालिग होने के कारण उसका मामला एक किशोर अदालत में भेजा गया।
अपर जिला सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने मुक़दमे की सुनवाई करते हुए साक्ष्यों के आधार पर हलीम उर्फ़ खड़बड़ तथा रिज़वान को बुधवार को मृत्युदण्ड की सजा सुनायी तथा पचास हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया ।
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