नयी दिल्ली, 4 फरवरी: दिल्ली की मंत्री आतिशी ने रविवार को कहा कि विधायकों की खरीद-फरोख्त के आरोपों के संबंध में उन्हें मिले पुलिस के नोटिस में न तो प्राथमिकी और न ही दंडात्मक प्रावधान का कोई उल्लेख है. आतिशी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वह अपराध शाखा के अधिकारियों के प्रति सहानुभूति प्रकट करती हैं, जिनके “राजनीतिक आका” उन्हें इस तरह की “नौटंकी” करने के लिए मजबूर कर रहे हैं.
उन्होंने कहा, “कल (शनिवार को) दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक नोटिस भेजा. आज, उन्होंने मुझे एक नोटिस दिया. हालांकि, नोटिस में प्राथमिकी का कोई जिक्र नहीं है. इसमें आईपीसी (भारतीय दंड संहिता), सीआरपीसी (दंड प्रक्रिया संहिता), पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की किसी धारा का उल्लेख नहीं है.”
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा की एक टीम रविवार को आतिशी के आवास पहुंची और उन्हें इस आरोप के संबंध में नोटिस दिया कि भाजपा आम आदमी पार्टी (आप) विधायकों को "खरीदने" का प्रयास कर रही है. पुलिस सूत्रों ने कहा कि अपराध शाखा की टीम ने रविवार दोपहर 12.55 बजे दूसरी बार आतिशी के आवास पहुंचकर उनके स्टाफ को नोटिस सौंपा. नोटिस के मुताबिक, अपराध शाखा ने केजरीवाल और आतिशी से भाजपा पर लगाए गए विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों के बारे में जानकारी देने को कहा है.
उन्हें पांच फरवरी तक नोटिस का जवाब देने को कहा गया है. केजरीवाल और आतिशी ने 27 जनवरी को दावा किया था कि भाजपा ‘आप’ सरकार को गिराने के लिए 25-25 करोड़ रुपये और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट की पेशकश करके ‘आप’ विधायकों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है. भाजपा ने आरोपों को खारिज करते हुए इन्हें "झूठे" व "निराधार" बताया था और मुख्यमंत्री को दावों के समर्थन में सबूत पेश करने की चुनौती दी थी.
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