नयी दिल्ली, चार नवंबर दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि चांदनी चौक इलाके में पैदल यात्रा से संबंधित परियोजना का काम एक महीने में पूरा होने की संभावना है।
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ के समक्ष दिल्ली सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील नौशाद अहमद खान ने यह जानकारी दी।
दरअसल परियोजना में देरी होने की खबरें मीडिया में आने के बाद उच्च न्यायालय द्वारा स्वत: संज्ञान वाली जनहित याचिका की सुनवाई पीठ के समक्ष आई थी। हालांकि पीठ ने इसकी सुनवाई से खुद को अलग कर लिया और इसे न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रह्मण्यम प्रसाद की पीठ के समक्ष 11 नवंबर को सूचीबद्ध किए जाने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति कोहली की अध्यक्षता वाली पीठ ने मीडिया में आई खबरों की तस्वीरों के आधार पर आठ अक्टूबर को ‘इस क्षेत्र की दयनीय’ स्थिति का स्वत: संज्ञान लिया था और उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री को इस संबंध में जनहित याचिका दायर करने का निर्देश दिया।
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मीडिया में आई खबरों में दावा किया गया था कि लाल किला से लेकर चांदनी चौक में फतेहपुरी मस्जिद तक लोगों के पैदल चलने के लिए सड़क निर्माण की परियोजना अटक गई है। उच्च न्यायालय ने यह भी संज्ञान लिया कि खबरों के साथ वाली तस्वीरों में पैदल पथ पर पत्थर और अन्य सामान बिखरे पड़े हैं।
दरअसल यह परियोजना पूरे चांदनी चौक इलाके की पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा है।
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