Thane Shocker: महिला पर हमला करने वाले चार लोगों को सात-सात साल जेल की सजा
महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 2018 में एक महिला पर हमला करने के लिए चार लोगों को सात साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है.
ठाणे, 18 अगस्त : महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 2018 में एक महिला पर हमला करने के लिए चार लोगों को सात साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है. महिला जब अपने दिवंगत पति द्वारा मालिक को उधार दिए गए पैसे वापस मांगने के लिए एक कारखाने में गई थी तब उसपर हमला हुआ था.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जी जी भंसाली ने नौ अगस्त को दिए आदेश में कारखाने के मालिक के खिलाफ पर्याप्त सबूत न होने के कारण बरी कर दिया. कारखाने के चार अन्य श्रमिकों को दोषी ठहराया गया और प्रत्येक पर 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. आदेश की एक प्रति रविवार को उपलब्ध करायी गयी. अतिरिक्त लोक अभियोजक राखी डब्ल्यू पांडे ने अदालत को बताया कि पीड़िता सावित्री सिंह (58) पर ठाणे के नौपाड़ा इलाके में गणपति मूर्ति बनाने वाले एक कारखाने के कुछ श्रमिकों ने कथित तौर पर उसके मालिक के इशारे पर 22 अप्रैल, 2018 को हमला किया था. यह भी पढ़ें : असम: डेढ़ करोड़ रुपये की हेरोइन जब्त, चार गिरफ्तार
उन्होंने बताया कि यह हमला उस दौरान हुआ जब वह अपने दिवंगत पति द्वारा उधार दिए गए 2.5 लाख रुपये मांगने वहां गई थी. महिला को लात-घूंसों से मारा गया और फाइबर की छड़ियों से उसपर हमला किया गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं. पांडे ने बताया कि मुकदमे के दौरान कुल आठ गवाहों से पूछताछ की गई.
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 18, 2024 04:24 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

