जरुरी जानकारी | उच्चतम न्यायालय ने बीएस-4 वाहनों पर ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशनों के अनुरोध पर नाखुशी जताई
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के उस मौखिक अनुरोध पर शुक्रवार को नाखुशी जताई, जिसमें कहा गया है कि डीलरों को नहीं बिके हुए बीएस-4 वाहन उसके विनिर्माताओं को वापस करने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि उन्हें अन्य देशों को निर्यात किया जा सके।
नयी दिल्ली, 24 जुलाई उच्चतम न्यायालय ने ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के उस मौखिक अनुरोध पर शुक्रवार को नाखुशी जताई, जिसमें कहा गया है कि डीलरों को नहीं बिके हुए बीएस-4 वाहन उसके विनिर्माताओं को वापस करने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि उन्हें अन्य देशों को निर्यात किया जा सके।
एसोसिएशन के वकील ने न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि ऐसे कुछ देश हैं जहां बीएस-4 वाहनों की बिक्री की अनुमति है।
हालांकि, पीठ ने कहा, ‘‘हमें इसके लिये आदेश क्यों जारी करना चाहिए? विनिर्माता समय सीमा से अवगत हैं। ’’
शीर्ष न्यायालय ने आठ जुलाई को अपने 27 मार्च के आदेश को याद दिलाया था, जिसमें न्यायालय ने कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन के हटने पर दिल्ली-एनसीआर को छोड़ कर समूचे भारत में 10 दिनों के लिये बीएस-4 वाहनों की बिक्री की अनुमति दी थी।
अक्टूबर 2018 में शीर्ष न्यायालय ने कहा था कि एक अप्रैल 2020 के बाद भारत में किसी भी बीएस-4 वाहन की न तो बिक्री की जाएगी, ना ही पंजीकरण होगा।
शुक्रवार की सुनवाई के दौरान पीठ ने केंद्र को इस साल 31 मार्च तक बिके बीएस-4 वाहनों के बारे में आंकड़े पेश करने के लिये और वक्त दे दिया।
न्यायालय अगली सुनवाई 31 जुलाई को करेगा।
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(The above story first appeared on LatestLY on Jul 24, 2020 10:28 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

