7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मोदी सरकार ने नाइट ड्यूटी अलाउंस के नियमों में किया बदलाव
केंद्रीय कर्मचारी (Photo Credits: IANS)

7th Pay Commission News: लाखों केंद्रीय कर्मचारियों (Government Employees)  के लिए अच्छी खबर है. बताना चाहते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार ने सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) द्वारा की गई सिफारिशों को मान लिया है. इसके तहत अब कर्मचारियों को बड़ा फायदा होने वाला है. इस नए फैसले को अमल में लाने से कर्मचारियों को रात के समय में ड्यूटी (Night Duty) करने पर अलग से अलाउंस दिया जाएगा. ना कि पहले ग्रेड पे के आधार पर दिया जाएगा.

उल्लेखनीय है कि इस व्यवस्था को लेकर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी कार्मिक विभाग ने निर्देश पहले ही जारी किया है. इसके साथ ही यह 1 जुलाई से अमल में लागू हुई है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों अब तक विशेष ग्रेड पे के आधार पर नाइट ड्यूटी अलाउंस  दिया जाता था. यह भी पढ़ें-7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बदला गया यात्रा भत्ता से जुड़ा ये नियम, अब नहीं होना पड़ेगा परेशान

ज्ञात हो कि इस नई व्यवस्था के लागू होने से नाइट अलाउंस मिलने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा. इससे उनकी सैलरी बढ़ जाएगी. बताना चाहते हैं कि कर्मचारियों को नाइट ड्यूटी के दौरान हर घंटे के लिए 10 मिनट का वेटेज सरकार ने दिया है. इसके साथ ही केंद्र ने नाइट ड्यूटी अलाउंस के लिए बेसिक पे की सीलिंग 43,600 रुपये प्रति महीने के आधार पर रखी हुई है.

वहीं इस अलाउंस का भुगतान प्रति घंटे के आधार पर सरकारी कर्मचारियों को किया जाएगा. नाइट ड्यूटी अलाउंस महंगाई भत्ते के कुल योग को 200 से भाग देने (BP+DA/200) के आधार पर जो आएगा इसके हिसाब से दिया जाएगा. केंद्र द्वारा अमल में लाया गया यह नियम सभी मंत्रालयों और डिपार्टमेंट के कर्मचारियों पर लागू होने वाले है.