बरेली, 24 दिसंबर : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान (Azam Khan), उनकी पत्नी ताजीन फातिमा और उनके बेटे व विधायक अब्दुल्ला आजम फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में शुक्रवार को विशेष विधायक सांसद अदालत में पेश हुए. सरकारी वकील अमरनाथ तिवारी ने कहा कि अदालत ने बृहस्पतिवार को पेश नहीं होने पर उनपर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया था और उन्हें शुक्रवार को पेश होने के लिए कहा था. अदालत ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख दो जनवरी तय की है.
तिवारी ने बताया कि रामपुर से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने तीन जनवरी 2019 को गंज थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी जो अब्दुल्ला आजम के दो अलग-अलग तारीखों के जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित है. अप्रैल में पुलिस ने मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था. उत्तर प्रदेश की रामपुर की एक अदालत ने अब्दुल्ला आजम के लिए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र हासिल करने में कथित भूमिका के लिए आजम खान और उनकी पत्नी को जेल भेज दिया था. अब्दुल्ला ने इस जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर विधानसभा चुनाव लड़ा था. यह भी पढ़ें : Bharat Jodo Yatra: भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली में प्रवेश करते ही राहुल गांधी ने भाजपा व आरएसएस पर किया हमला
पुलिस के आरोप पत्र के मुताबिक, रामपुर नगर निगम द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र में अब्दुल्लाह आजम खान की जन्म तिथि एक जनवरी 1993 है, जबकि दूसरे प्रमाण पत्र में उनका जन्म लखनऊ में 30 सितंबर 1990 को हुआ बताया गया है. अब्दुल्लाह आजम खान ने 2017 में स्वार विधानसभा सीट से चुनाव जीता था, लेकिन कम आयु होने की वजह से उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था. अब्दुल्लाह ने इसी विधानसभा सीट से 2022 का चुनाव जीता है.