एजेंसी न्यूज

Sonipat: किशोरी को बहलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की सजा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने किशोरी को बहलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है।

Sonipat: किशोरी को बहलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की सजा
सांंकेतिक तस्वीर (Photo Credit : Twitter)

सोनीपत (हरियाणा), 29 अगस्त : सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने किशोरी को बहलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है. अदालत ने इसके साथ ही दोषी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है और जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में 15 महीने अतिरिक्त कारावास की व्यवस्था दी है. अदालत ने कहा कि जुर्माने से प्राप्त राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे.

गौरतलब है कि खरखौदा थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले एक व्यक्ति ने 25 दिसंबर, 2019 को शिकायत की थी कि उसकी 15 वर्षीय बेटी पानी लेने गई थी और तब से लापता है. व्यक्ति ने गांव के प्रदीप नामक व्यक्ति पर बेटी को बहलाकर ले जाने की आशंका जताई थी. अभियोजन पक्ष के मुताबिक 23 फरवरी, 2020 को किशोरी को मुरथल क्षेत्र से बरामद किया गया था. किशोरी ने अदालत में कहा कि वह अपनी सहेली के घर रह रही थी, जिसके बाद अदालत ने उसे घर भेज दिया. यह भी पढ़ें : UP में पुलिस इंपेक्टर दुष्कर्म पीड़िता किशोरी की मां से दुष्कर्म में गिरफ्तार

उन्होंने बताया कि किशोरी ने 27 फरवरी, 2020 को माता-पिता पर परेशान करने का आरोप लगाया जिसके बाद उसे एक सामाजिक संस्था के आश्रय गृह भेज दिया गया. वहां किशोरी के गर्भवती होने की जानकारी मिली. मामले पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए भादंसं की धारा 376 (3) व पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया और सात मार्च 2020 को प्रदीप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

(The above story first appeared on LatestLY on Aug 29, 2022 11:22 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).