सेंथिल बालाजी ने चेन्नई की अदालत में दाखिल की जमानत याचिका
धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के नेता और तमिलनाडु सरकार में मंत्री वी सेंथिल बालाजी ने यहां की एक अदालत में शुक्रवार को जमानत याचिका दाखिल की।
चेन्नई, आठ सितंबर: धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के नेता और तमिलनाडु सरकार में मंत्री वी सेंथिल बालाजी ने यहां की एक अदालत में शुक्रवार को जमानत याचिका दाखिल की. सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर प्रधान सत्र न्यायाधीश (पीएसजे) एस अली 11 सितंबर को सुनवाई कर सकते हैं. बालाजी को ईडी ने कथित ‘नौकरी के बदले नकदी घोटाला’ से जुड़े धनशोधन के मामले में गिरफ्तार किया था। यह मामला तब का है, जब बालाजी पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक सरकार में परिवहन मंत्री थे.
ईडी ने उनके खिलाफ तकरीबन 3,000 पन्नों का आरोप पत्र दाखिला किया था. यहां की एक अदालत ने 14 अगस्त को आरोप पत्र स्वीकार किया था और मामले को तमिलनाडु के सांसदों और विधायकों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत में स्थानांतरित कर दिया था. पिछले सप्ताह मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा था कि बालाजी ने जिस राहत का अनुरोध किया है, उस पर सुनवाई और उसका निस्तारण केवल पीएसजे द्वारा किया जाना चाहिए। इसके बाद बालाजी ने यह जमानत याचिका दाखिल की है.
न्यायमूर्ति आर सुरेश कुमार और न्यायमूर्ति के कुमारेश की पीठ ने निचली अदालत से स्थानांतरित मामले को वापस लेने तथा जमानत याचिका पर फैसला करने और उसका निपटारा करने के निर्देश दिए थे.
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(The above story first appeared on LatestLY on Sep 08, 2023 03:36 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

