महाराष्ट्र: RBI ने पुणे के शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक का रद्द किया लाइसेंस, पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना ना होने के चलते लिया फैसला
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पुणे के शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है. इसका कारण बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना का नहीं होना है.
मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पुणे के शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है. इसका कारण आरबीआई ने सोमवार को एक विज्ञप्ति में यह जानबैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना का नहीं होना है. लाइसेंस रद्द करने के बारे में कहा गया है कि बैंक ने जो आंकड़े दिये हैं, उसके अनुसार 98 प्रतिशत जमाकर्ताओं को जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से उनकी जमा राशि के एवज में पूरा पैसा मिलेगा.
परिसमापन पर प्रत्येक जमाकर्ता डीआईसीजीसी से 5 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमा राशि के एवज में जमा बीमा दावा प्राप्त करने का हकदार होगा. इस बारे में जानकारी देते हुए आरबीआई ने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं हैं और साथ ही यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करता है. यह भी पढ़े: RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने निजी बैंकों से कहा, लोगों के लिये कर्ज सुविधा समेत विभिन्न वित्तीय सेवाएं जारी रहे
केंद्रीय बैंक के अनुसार बैंक का बने रहना उसके जमाकर्ताओं के हित में नहीं है.बैंक की जो वित्तीय स्थिति है,उससे वह वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा. बैंक का लाइसेंस रद्द करने का आदेश सोमवार को कारोबार समाप्त होने के समय से प्रभाव में आया है. महाराष्ट्र सहकारी समिति पंजीयक से बैंक को बंद करने और परिसमापक नियुक्त करने को लेकर आदेश जारी करने का आग्रह किया गया है.
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(The above story first appeared on LatestLY on May 31, 2021 10:50 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

