चंडीगढ़, 15 सितंबर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को पंजाबी गायक दलेर मेहंदी की जेल की सजा को निलंबित कर दिया, जिसे 2003 के मानव तस्करी मामले में पटियाला की एक अदालत ने दोषी ठहराया था।
न्यायमूर्ति जी.एस. गिल की एकल पीठ ने मामले में मेहंदी की दो साल की सजा को निलंबित कर दिया।
मेहंदी के वकील अर्शदीप सिंह चीमा ने कहा कि उच्च न्यायालय ने मामले में सजा को निलंबित करने का आदेश दिया है।
पटियाला की अदालत ने मानव तस्करी मामले में निचली अदालत द्वारा मार्च 2018 में सुनाई गई मेहंदी की दो साल की सजा को बरकरार रखा था, जिसके बाद गायक ने जुलाई में उच्च न्यायालय का रुख किया।
पटियाला में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा गत 14 जुलाई को निचली अदालत के 2018 के आदेश के खिलाफ गायक की अपील को खारिज किए जाने के बाद मेहंदी ने अपनी सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष पुनर्विचार याचिका दायर की थी।
मेहंदी को पटियाला जेल भेज दिया गया था।
पटियाला पुलिस ने बख्शीश सिंह की शिकायत पर मेहंदी और उसके भाई शमशेर, जिसकी 2017 में मृत्यु हो गई थी, के खिलाफ मामला दर्ज किया था। बाद में दोनों भाइयों के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप लगाने वाली लगभग 35 और शिकायतें भी सामने आई थीं।
शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाए थे कि दलेर मेहंदी और उसके भाई ने अवैध तरीके से विदेश भेजने का झांसा देकर उनसे पैसे ऐंठ लिये थे।
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