देश की खबरें | डीयू के शिक्षकों की अदालत में याचिका, बीते चार महीने का वेतन देने के लिये निर्देश देने की अपील की
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, 15 सितंबर दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ शिक्षकों ने मंगलवार को उच्च न्यायालय में याचिका दायर अपील की है कि वह कॉलेजों को बीते चार महीने का उनका वेतन देने का निर्देश दे।

ये कॉलेज विश्वविद्यालय से संबद्ध और पूरी तरह से दिल्ली सरकार द्वारा वित्तपोषित हैं।

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याचिका पर 17 सितंबर को सुनवाई हो सकती है। इसमें कहा गया है कि इन शिक्षकों के अलावा अन्य शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को भी मई, जून, जुलाई और अगस्त का वेतन नहीं मिला है।

आठ शिक्षकों ने अधिवक्ता अशोक अग्रवाल और कुमार उत्कर्ष द्वारा दायर याचिका में कहा है कि वे दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के सदस्य हैं। उन्होंने परेशान कर्मचारियों की ओर से दिल्ली सरकार को पत्र लिखा है कि वह उसके द्वारा वित्तपोषित डीयू के 12 कॉलेजों के 1,500 कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के लिये फंड जारी करे।

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याचिका में कहा गया है कि शिक्षकों के वेतन का भुगतान नहीं होने के चलते वे और 12 कॉलेजों में कार्यरत अन्य कर्मचारी मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। साथ ही इसमें कहा गया है कि अधिकारियों ने उन्हें समय पर उनके वेतन का भुगतान नहीं होने का कारण नहीं बताया है।

दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध तथा आप सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित 12 कॉलेजों में आचार्य नरेन्द्र देव कॉलेज, डॉक्टर भीराव अंबेडकर कॉलेज, भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लायड साइंस, भागिनी निवेदिता कॉलेज, दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज, अदिति महाविद्यालय महिला कॉलेज, इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान संस्थान, केशव महाविद्यालय, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, महर्षि वाल्मिकी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लायड साइंस फॉर वीमेन और शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज शामिल हैं।

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