Corona pandemic: कोरोना महामारी को लेकर हरियाणा कंट्रोलिंग अथॉरिटी का बड़ा फैसला, प्राईवेट सिक्योरिटी एजेंसी लाइसेंसधारकों की वैधता 31 दिसंबर तक बढ़ाई
कोरोना वायरस (Photo Credits: PTI)

चंडीगढ़: कोरोना महामारी की चपेट में अन्य राज्यों की तरफ हरियाणा भी है. इस राज्य में हर दिन बड़े पैमाने पर कोरोन का के मामले पाए जा रहे हैं. कोरोना महामारी के बीच हरियाणा की कंट्रोलिंग अथॉरिटी (Controlling Authority)  ने निजी सुरक्षा एजेंसियों के संचालकों को एक बड़ी राहत दी है. अथॉरिटी की तरफ से लिए गए फैसले के अनुसार हरियाणा निजी सुरक्षा एजेंसियों (विनियमन) अधिनियम, 2005 के तहत जारी ऐसे सभी लाइसेंसों की वैधता को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया है, जो 1 अप्रैल 2020 से 31 दिसंबर 2020 के बीच समाप्त हो रहे थे.

हरियाणा कंट्रोलिंग अथॉरिटी की तरफ से लिए गए इस फैसले को लेकर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) नवदीप सिंह विर्क (Navdeep Singh Virk) ने जो इस अथॉरिटी के हेड हैं. उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों और आमजन एवं निजी सुरक्षा एजेंसी संचालकों के सामने आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है. यह भी पढ़े: कोरोनावायरस को लेकर सीएम योगी का बड़ा कदम, जांच के लिए लखनऊ समेत इन तीन जिलों में बनेगा 5 लैबोरेटरी सेंटर

गौरतलब हो कि देश में निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) अधिनियम के लागू होने के बाद से हरियाणा पुलिस द्वारा अब तक साढ़े दस हजार से अधिक निजी सुरक्षा एजेंसियों को लाइसेंस प्रदान किया जा चुका है. जिसमें 140 से अधिक लाइसेंसों का नवीनीकरण किया जा चुका है.