फुलबनी, 11 मार्च ओडिशा के कंधमाल जिले में एक किशोरी के साथ उस समय बलात्कार किया गया जब वह बेहतर मोबाइल नेटवर्क की तलाश के लिए घर से बाहर निकली थी और एक सुनसान जगह पर पहुंच गई थी।
यह घटना अप्रैल 2016 में हुई थी और उस दौरान लड़की 13 साल की थी।
अदालत ने इस घटना के नौ वर्ष बाद दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
फुलबनी में विशेष पॉक्सो न्यायाधीश राजेश कुमार दास की अदालत ने दोषी पर 11,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी की उम्र अब 29 वर्ष है।
अदालत द्वारा मंगलवार को दिए गए आदेश में कहा गया कि यदि वह जुर्माना नहीं भर पाया तो उसे पांच महीने और जेल में सजा काटनी पड़ेगी।
विशेष सरकारी अभियोजक असीम प्रहराज ने बताया कि 11 गवाहों की गवाही सुनने के बाद यह फैसला सुनाया गया।
अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को पीड़िता को मुआवजे के रूप में सात लाख रुपये देने का निर्देश दिया है।
पीड़िता चेन्नई में रहने वाली अपनी बहन से बात करने की कोशिश कर रही थी और बेहतर नेटवर्क की तलाश में वह दरिंगबाड़ी पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत अपने गांव के पास एक सुनसान जगह पर पहुंच गई। पीड़िता को अकेला देख उक्त व्यक्ति उसे एक झाड़ी के पीछे खींच ले गया और वहां उसके साथ बलात्कार किया।
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