Odisha: बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म के जुर्म में दंपति को जेल की सजा
प्रतिकात्मक तस्वीर (Photo Credits : Pixabay)

कटक (ओडिशा), 23 जनवरी : ओडिशा के कटक में एक अदालत ने 10 साल की बच्ची के अपहरण और बलात्कार के जुर्म में एक व्यक्ति को मृत्यु होने तक कारावास और उसकी पत्नी को 20 साल की जेल की सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष के अनुसार, अमित बिंदानी (45) ने अपनी पत्नी आशा लोहार की मदद से यहां एक झुग्गी बस्ती से बच्ची का अपहरण कर लिया. अमित और आशा लड़की को झारखंड के जमशेदपुर ले गए थे.

अभियोजन पक्ष ने बताया कि वहां, दंपति को गिरफ्तार किए जाने और बच्ची को बचाए जाने के पहले अमित ने लगभग आठ दिनों तक बच्ची से कई बार बलात्कार किया. यह घटना जुलाई 2019 में हुई थी. यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत ने शनिवार को अमित को मौत होने तक कारावास और उसकी पत्नी आशा को 20 साल जेल की सजा सुनाई. यह भी पढ़ें : Uttar Pradesh Shocker: कौशांबी जिले में पड़ोसी ने कई बार किया 15 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार; मामला दर्ज

अदालत ने आशा पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया तथा भुगतान नहीं करने की स्थिति में उसे छह महीने और कारावास की सजा भुगतनी होगी. अदालत ने बच्ची को पांच लाख रुपये का मुआवजा दिए जाने का भी निर्देश दिया.