TRP घोटाला मामले में रिपब्लिक टीवी के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं: ईडी ने आरोपपत्र में कहा
प्रवर्तन निदेशालय ने यहां विशेष अदालत में दाखिल आरोप पत्र में दावा किया है कि कथित टीआरपी घोटाले में रिपब्लिक टीवी के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला है. आरोपपत्र में केन्द्रीय एजेंसी ने कहा है कि इस मामले में मुंबई पुलिस की जांच उससे भिन्न थी.
मुंबई, 22 सितंबर : प्रवर्तन निदेशालय ने यहां विशेष अदालत में दाखिल आरोप पत्र में दावा किया है कि कथित टीआरपी घोटाले में रिपब्लिक टीवी के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला है. आरोपपत्र में केन्द्रीय एजेंसी ने कहा है कि इस मामले में मुंबई पुलिस की जांच उससे भिन्न थी.
साथ ही ईडी ने कहा कि उसे साक्ष्य मिले हैं कि कुछ क्षेत्रीय और मनोरंजन चैनल टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स (टीआरपी) के ‘नमूने’ में हेरफेर करने में शामिल थे. विशेष पीएमएलए अदालत के न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे ने बुधवार को इस आरोपपत्र पर संज्ञान लिया. यह भी पढ़ें : Congress President Election: कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव पर BJP का तंज, गहलोत बनें या थरूर, पार्टी की कमान राहुल गांधी के हाथों में ही रहेगी
ईडी ने इस मामले में नवंबर, 2020 में ईसीआईआर दर्ज किया था, जो प्राथमिकी के समान है. गौरतलब है कि मुंबई पुलिस द्वारा रिपब्लिक टीवी, दो मराठी चैनलों और कुछ लोगों के खिलाफ कथित टीआरपी घोटाले को लेकर प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद ईडी ने ईसीआईआर दर्ज किया था.
(The above story first appeared on LatestLY on Sep 21, 2022 11:34 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

