कोलकाता, 7 अगस्त: पश्चिम बंगाल में एक विशेष एनआईए अदालत ने जाली नोट का प्रसार करने को लेकर दो व्यक्तियों को सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. बुधवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि विशेष एनआईए (राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण) अदालत ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के रहने वाले असीम सरकार को सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई, जबकि सह-आरोपी एवं पश्चिम बंगाल के मालदा निवासी अलादु को पांच वर्ष जेल की सजा सुनाई है.
अदालत ने असीम पर 10 हजार रुपये और अलादु पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में उन्हें और तीन माह जेल में रहना होगा. असीम और अलादु को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया. यह भी पढ़ें : ओडिशा में 25 स्थानों पर 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई
राजस्व खुफिया निदेशालय के अधिकारियों ने 2019 में असीम के पास से 2,000 रुपये मूल्य के 99 जाली नोट और 500 रुपये मूल्य के दो जाली नोट जब्त किए थे, जिनका कुल मुद्रित मूल्य एक लाख 99 हजार रुपये था. मामले में अब्दुल रहीम नाम के एक फरार बांग्लादेशी नागरिक के खिलाफ मुकदमा चल रहा है.