दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए नयी नीति
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने बुधवार को एक नयी नीति जारी की जिसमें इस समस्या से निपटने के लिए अगले पांच वर्षों के दौरान क्षेत्रवार कार्य योजनाओं की सूची दी गई है।
नयी दिल्ली, 13 जुलाई : दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने बुधवार को एक नयी नीति जारी की जिसमें इस समस्या से निपटने के लिए अगले पांच वर्षों के दौरान क्षेत्रवार कार्य योजनाओं की सूची दी गई है.
तत्काल प्रभाव से लागू इस नीति के अनुसार दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में स्थित सभी ताप विद्युत संयंत्रों को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार उत्सर्जन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा. यह भी पढ़ें : आतंकी हमला मामला: एनआईए ने कश्मीर घाटी में कई जगहों पर की तलाशी
इस नीति के मुताबिक 31 दिसंबर, 2024 तक गुरुग्राम, फरीदाबाद, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में डीजल से चलने वाले ऑटो-रिक्शा को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा जबकि 31 दिसंबर, 2026 तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के शेष जिलों में भी चरणबद्ध तरीके से इस प्रकार के ऑटो-रिक्शा को हटाया जाएगा. एनसीआर में एक जनवरी, 2023 से केवल संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) और इलेक्ट्रिक ऑटो का ही पंजीकरण होगा
(The above story first appeared on LatestLY on Jul 14, 2022 08:47 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

