नयी दिल्ली, 11 अक्टूबर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) पर यहां एक निर्माण स्थल के पास धूल नियंत्रण उपाय नहीं अपनाने के लिए 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह जानकारी रविवार को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दी।
नेताजी नगर और कस्तूरबा नगर में भवन विध्वंस स्थलों के दौरे पर पहुंचे मंत्री ने विकास सदन के पास एनसीआरटीसी स्थल के समीप धूल का गुबार देखा।
एनसीआरटीसी यहां रैपिड मेट्रो का भवन बना रहा है।
राय ने कहा कि सरकार के कड़े निर्देशों के बावजूद उन्होंने धूल नियंत्रण नियमों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया है।
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उन्होंने कहा, ‘‘मैंने एनसीआरटीसी पर 50 लाख रुपये जुर्माना लगाने का निर्देश जारी किया है। वायु प्रदूषण के प्रति ऐसी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर उन्होंने नियमों का उल्लंघन करना जारी रखा तो उन्हें प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।’’
राय ने कहा कि एनसीआरटीसी के स्थल पर केवल एक एंटी स्मॉग गन पाया गया और ‘‘निर्देश दिया गया है कि जब तक दूसरा एंटी स्मॉग गन नहीं लगाया जाता है तब तक काम शुरू नहीं किया जाए।’’
उन्होंने कहा, ‘‘दिल्ली सरकार स्थिति के मुताबिक सम-विषम कार योजना जैसे नियम लागू करेगी।’’
दिल्ली सरकार ने शनिवार को नयी दिल्ली के तानसेन मार्ग पर धूल नियंत्रण के नियमों का उल्लंघन करने के लिए फिक्की पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।
यह भी निर्देश दिया गया कि परियोजना स्थलों पर वायु प्रदूषण रोकने के लिए एंटी स्मॉग गन लगाए बगैर या अन्य उपाय किए बगैर ढांचे को ढहाने का काम नहीं किया जाए।
सरकार के दिशानिर्देशों के मुताबिक 20 हजार वर्गमीटर से अधिक बड़े निर्माण एवं विध्वंस स्थलों पर एंटी स्मॉग गन लगाना अनिवार्य है।
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