मुंबई पुलिस ने सांसद नवनीत राणा और उनके पति के खिलाफ प्राथमिकी में धारा 353 जोड़ी
मुंबई पुलिस ने निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति एवं विधायक रवि राणा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में ‘‘सरकारी अधिकारी को कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के लिए आपराधिक बल के इस्तेमाल’’ संबंधी धारा जोड़ी है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।
मुंबई,24 अप्रैल : मुंबई पुलिस ने निर्दलीय सांसद नवनीत राणा (Navneet Rana) और उनके पति एवं विधायक रवि राणा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में ‘‘सरकारी अधिकारी को कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के लिए आपराधिक बल के इस्तेमाल’’ संबंधी धारा जोड़ी है. एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी. उल्लेखनीय है कि पुलिस ने यहां राणा दंपत्ति के आवास के बाहर शनिवार को प्रदर्शन करने के आरोप में शिवसेना के कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की है.
मुंबई पुलिस ने शनिवार शाम निर्दलीय सांसद राणा और उनके पति रवि राणा को ‘‘ अलग-अलग समूहों के बीच विद्वेष फैलाने’’ के आरोप में गिरफ्तार किया था. खार पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि दंपत्ति को रात में सांताक्रूज पुलिस हवालात में भेजा गया था. यह भी पढ़ें : Bihar: बिहार की ‘वैशाली’ ने केले के फाइबर से कपड़ा, रस्सी बना कर बनाई अलग पहचान
इससे पहले राणा दंपति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा- 153 ए (अलग-अलग समुदायों के बीच धर्म, आदि के नाम पर विद्वेष उत्पन्न करना) और मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा-135 (पुलिस द्वारा लागू निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने) का मामला दर्ज किया गया.
(The above story first appeared on LatestLY on Apr 24, 2022 02:08 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

