पूर्वी दिल्ली में नाले में गिरने से मां बेटे की मौत: अदालत पांच अगस्त को करेगी याचिका पर सुनवाई
Delhi High Court | PTI

नयी दिल्ली, 2 अगस्त : दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह एक महिला और उसके तीन साल के बेटे की मौत के मामले में कथित लापरवाही के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के ठेकेदार और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध करने वाली याचिका पर पांच अगस्त को सुनवाई करेगा. यहां जलभराव के कारण 31 जुलाई को नाले में गिरने से इन दोनों की मौत हो गई थी. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ के समक्ष याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए पेश गया, जिसने इसे दिन के दौरान सूचीबद्ध करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और कहा कि इस पर सोमवार को सुनवाई होगी. तनुजा (22) और उसका बेटा प्रियांश 31 जुलाई को पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में एक साप्ताहिक बाजार गए थे और उसी दौरान नाले में गिर गए थे.

घटना रात करीब आठ बजे खोड़ा कॉलोनी इलाके के पास हुई, जहां सड़क किनारे नाले का निर्माण जारी था. पुलिस ने बताया कि जब शवों को पानी से बाहर निकाला गया तो महिला का बेटा तब भी उसकी बाहों में था. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. याचिका में डीडीए, दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय को पक्षकार बनाया गया है. मयूर विहार फेज तीन के निवासी झुन्नू लाल श्रीवास्तव द्वारा दायर याचिका में ठेकेदार और डीडीए के अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का निर्देश देने की अपील की गई है. याचिका में दोनों पीड़ितों के परिवार के लिए मुआवजे की भी मांग की गई है. यह भी पढ़ें : Hoarding Collapsed in Thane: महाराष्ट्र के ठाणे में होर्डिंग गिरने से 3 वाहन क्षतिग्रस्त, हादसे का वीडियो आया सामने

याचिका में कहा गया है, ‘‘वर्षा के कारण दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने और उसे कम करने के लिए नीतियां बनाने और अपनाने के लिए प्रतिवादियों को निर्देश जारी करें और दिल्ली में सभी खुले नालों को तत्काल प्रभाव से ढकने का निर्देश दें और जनता को नालों से दूर रहने के लिए जागरूक करने वाले उचित संकेत लगाएं.’’ याचिका में अधिकारियों को दिल्ली में जारी रही सभी नाला निर्माण परियोजनाओं का व्यापक ऑडिट करने, बैरिकेड्स, चेतावनी संकेत और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सहित उचित सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने का निर्देश देने की भी अपील की गई है. याचिका में पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने और उस घटना की जांच शुरू करने का निर्देश देने की अपील की गई है जिसके कारण महिला और उसके बेटे की मौत हुई.